केरल उच्च न्यायालय ने 2017 में अभिनेत्री से मारपीट मामले में मुख्य आरोपी पल्सर सुनी के नाम से मशहूर सुनील एनएस की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन की एकल पीठ ने आदेश पारित किया।सुनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 (बी), 109, 342, 366, 354, 354बी, 357, 376डी, 201 और 212 के तहत धारा 34 और आईटी अधिनियम की धारा 66 ए और 66 ई के तहत आरोप लगाए गए थे। पिछले छह साल से जेल में है।इससे पहले उन्होंने मार्च 2022 में जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसी बेंच ने 29 मार्च 2022 को याचिका खारिज कर दी थी। जब उसने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो उसने भी उसे खारिज कर दिया और उचित समय में मुकदमे का निष्कर्ष नहीं निकलने पर उसे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया।
केरल एक्ट्रेस के साथ मारपीट का मामला
2017 केरल अभिनेत्री हमला मामला फरवरी 2017 में दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री के अपहरण और यौन उत्पीड़न को संदर्भित करता है। यह घटना केरल में हुई थी और इसमें सुनील कुमार उर्फ पल्सर सुनी सहित कई पुरुष शामिल थे, जो था मुख्य अभियुक्त।खबरों के मुताबिक, अभिनेत्री त्रिशूर से कोच्चि जा रही थीं, जब उनकी कार को पुरुषों के एक समूह ने रोक लिया, जिन्होंने कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की और उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए तस्वीरें लीं। उसके बाद अभिनेत्री को अलग-अलग स्थानों पर ले जाया गया और कई घंटे बाद रिहा करने से पहले उसका यौन उत्पीड़न किया गया।इस घटना से केरल और पूरे भारत में आक्रोश फैल गया और पुलिस ने आरोपियों के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। इस मामले के मुख्य आरोपी सुनील कुमार को कुछ दिनों बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और तब से वह हिरासत में है।